सुनंदा पुष्‍कर केस : शशि थरूर ने जमानत के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में किया आवेदन

456
File Photo of Sunanda Pushkar and Shashi Tharoor

सुनंदा पुष्‍कर की मौत के मामले में आरोपी के तौर पर शशि थरूर पर केस चलाए जाने के आदेश के बाद अब शशि थरूर ने दिल्‍ली के पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया है. शशि थरूर को इस बात का डर है कि सात जुलाई को सुनवाई के दौरान उन्‍हें गिरफ्तार किया जा सकता है. सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में उनके पति शशि थरूर को कुछ दिन पहले ही सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोपी माना है. शशि थरूर को 498ए के तहत भी सजा हो सकती है.गौरतलब है कि सुनंदा पुष्कर ने 8 जनवरी 2014 को अपने पति को ईमेल में लिखा था, “मेरी जीने की इच्छा नहीं है…मैं सिर्फ मौत की कामना कर रही हूं.” बता दें कि इस ईमेल के 9 दिन बाद सुनंदा दिल्ली के एक होटल में मृत मिली थीं. सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव स्‍पेशल पब्लिक प्रॉसिक्‍यूटर ने कहा कि सुनंदा की तीसरी शादी थी जिसको 3 साल 3 महीने हुए थे. जो चार्जशीट फाइल की गई है वह ‘अबेटमेंट फॉर सुसाइड’ और क्रुएलिटी के तहत ही दायर की गई है. चार्जशीट में पुलिस ने उस कविता का भी जिक्र किया है जिसे खुद सुनंदा ने मौत से दो दिन पहले लिखा था. जिसका अर्थ निकाला जा सकता है कि मौत से पहले वह काफी अवसाद में थी. 5 जून को पटियाला हाउस कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान लेगा.
कांग्रेस नेता पर आईपीसी की धारा 498 ए (क्रूरता) और 306 (आत्महत्या के लिये उकसाने) के आरोप लगाए गए हैं. धारा 498 ए के तहत अधिकतम तीन साल के कारावास की सजा का प्रावधान है जबकि धारा 306 के तहत अधिकतम 10 साल की जेल हो सकती है. दिल्ली पुलिस ने एक जनवरी 2015 को आईपीसी की धारा 302 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. थरूर को इस मामले में अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है