जाट आंदोलन में हुई घटनाओं की स्टेटस रिपोर्ट SIT करे पेश- हाईकोर्ट

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Punjab and Haryana High Court. File Photo

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 2016 में हुए जाट आंदोलन की घटनाओं जैसे लूटपाट, आजगनी पर एसआईटी से केस की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। जिसमें सीनियर एडवोकेट अनुपम गुप्ता ने कहा है कि आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ढिल्लों के नेतृत्व में गठित की गई एसआईटी को आदेश दिए जाए कि अभी तक हुई जांच की रिपोर्ट पेश करें।

बता दें कि एडवोकेट अनुपम गुप्ता ने जांट आंदोलन के दौरान कथित रूप से मुरथल में हुई गैंगरेप की घटना में सीबीआई जांच की मांग की  है। इस पर चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस अरुण पल्लीकी खंडपीठ ने मामले पर 15 जनवरी के लिए सुनवाई तय की है।

इससे पहले हाईकोर्ट ने जाट आंदोलन से जुड़े आपराधिक केसों में हरियाणा की निचली अदालतों को केस वापिस लेने या कैंसिलेशन रिपोर्ट संबंधी किसी भी अर्जी पर कार्रवाई न करने को कहा था। सरकार को भी केस वापिस न लेने संबंधी कोई अर्जी दायर न करने को कहा गया था। जिसके चलते आंदोलन के दौरान 407 मामले पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में अगली सुनवाई से पहले वापिस नहीं लिए जाएंगे।