चंडीगढ़ ट्रेफिक पुलिस ने पंजाब एंव हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशानुसार एक नया अभियान चलाया है। यदि कोई व्यक्ति साइकिल ट्रैक के ऊपर स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार जीप चलाता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ U/s 184 Motor vehicle act 1988 Read with 279, 336 IPC के तहत अपराधिक मुकदमा संबंधित पुलिस थाना में दर्ज करके दोषी को गिरफ्तार किया जाएगा।
अपराध जमानत योग्य होने पर जमानती द्वारा ज़मानत पत्र एवं स्वंय के द्वारा पर्सनल बॉन्ड भरने पर जमानत पर छोड़ा जाने का प्रावधान है।