हाई कोर्ट ने रद्द किया चंडीगढ़ नगर निगम का फैसला

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पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने नगर निगम के शहर की पार्किंग के ठेके को रद्द करने के फैसले को निरस्त कर दिया है। पार्किंग पर फिर से आर्या इन्फ्रा टोल का कब्जा होगा। कंपनी ने शाम शहर की 25 पार्किंग का कब्जा लेने की कार्रवाई शुरू कर दी। बता दें कि ठेकेदार कंपनी द्वारा निगम को दी जाने वाली राशि समय पर जमा न करवाए जाने के कारण सोमवार को नगर निगम ने पार्किंग ठेका रद्द कर सभी पार्किंग को अपने कब्जे में ले लिया था। इस पर ठेकेदार कंपनी आर्या इन्फ्रा टोल ने मंगलवार को हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर बुधवार को फैसला लेते हुए कोर्ट ने निगम के फैसले को निरस्त करते हुए पार्किंग का कब्जा ठेकेदार को देने के आदेश जारी किए। आर्या इंफ्रा टोल कंपनी ने नगर निगम पर आरोप लगाए थे। संबधित अधिकारियों को कहना था कि प्रशासन उनके साथ लगातार भेदभाव कर रहा था जिस कारण उन्होंने शुल्क अदा न करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का दरबाजा खटखटाया था।