मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के साथ बैठक की और यूनियनों को आश्वस्त किया कि आगामी आठ दिनों के भीतर उनके सभी उचित मामलों का निपटान कर दिया जाएगा। कुछ मांगों पर सरकार और सफाई कर्मचारियों के बीच एक समझौता पहले ही हो चुका है। उन्होंने अपने फैसले के बारे में राज्य सरकार को सूचित करने के लिए सायं तक का समय मांगा है। उन्हें उम्मीद है कि सफाई कर्मचारी जनहित में अपनी हड़ताल समाप्त कर देंगे। हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्रीमती कविता जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कर्मचारी नेताओं के साथ बैठक में भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध सफाई कर्मचारी यूनियन ने अपनी हड़ताल समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की है।
उन्हों ने बताया कि राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन पर एक कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया है। यह कमेटी 31 मई, 2018 से पहले अपनी रिपोर्ट दे देगी। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों के सफाई विशेष भत्ते को 300 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये करने का भी निर्णय लिया गया है। यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में किसी भी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा सफाई कर्मचारियों या सीवरमैनों की आपूर्ति का कोई नया आउटसोर्सिंग अनुबन्ध नहीं किया जाएगा और वर्तमान आउटसोर्सिंग नीति अनुबन्ध भी इसकी समाप्ति की तिथि तक जारी रहेगा और इसके उपरांत आउटसोर्स पर लगी मैनपावर को नगरपालिकाओं के रोल पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब से आगे शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कर्मचारियों के व्यक्तिगत खातों में पीएफ और ईएसआई सीधे जमा किया जायेगा तथा सम्बंधित ठेकेदारों द्वारा विभिन्न कर्मचारियों के खातों में पीएफ और ईएसआई जमा करने के विवरण न मिलने पर चौकसी जांच करवाई जाएगी। मंत्री ने कहा कि आउटसोर्स किये गए फायर स्टाफ के मामलों के सम्बंध वर्तमान आउटसोर्स श्रेणी के तहत 1366 चालक व फायरमैन हैं। नये सेवा नियमों के अनुसार फायर ऑप्रेटर्स पद के लिए 10+2 की परीक्षा उर्तीण, भारी वाहन चलाने का लाईसैंस और फायर फाइटिंग का बेसिक कोर्स जैसी तीन योग्यताएं होती हैं। 1355 में से 559 व्यक्तियों के पास ये सभी तीनों योग्यताएं हैं और वे फायर ऑपेरटर्स के विज्ञापित 1644 पदों के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को आवदेन करने के योग्य हैं। शेष 807 व्यक्ति तीन योग्यताओं में से कम से कम एक आवश्यक योग्यता को पूरा नहीं करते हैं। तदानुसार निर्णय लिया गया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से संशोधन करके पदों को पुन: विज्ञापित करने का अनुरोध किया जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति शपथ पत्र देता है कि वह नियुक्ति के दो वर्षों के भीतर 10+2 की परीक्षा उतीर्ण करेगा और एक वर्ष की नियुक्ति के भीतर भारी वाहन चलाने का लाईसैंस प्राप्त करेगा तथा फायर फाईटिंग का बेसिक कोर्स उतीर्ण करेगा। इस शपथ पत्र की शर्त पर वे इस पद के लिए आवेदन करने के पात्र हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त, अनुभव के लिए सेवा के पूरे किये गए प्रत्येक वर्ष के लिए एक अंक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन शर्तों को पूरा करने तक ये कर्मचारी प्रोबेशन पर होंगे।