28 दिसंबर से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, कैबिनेट की बैठक में फैसला

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हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक में कई फैसले लिए गए है। कैबिनेट की बैठक में 29 एजेंडे थे एक आइटम को छोड़कर सभी को स्वीकृति दी है।

बैठक में हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की घोषणा की गई है। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 दिसंबर से शुरू होगा और  31 दिसंबर तक चलेगा।

हरियाणा कैबिनेट की बैठक के बाद राज्यमंत्री कृष्ण बेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा में असंगठित बोर्ड का गठन होगा। असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है।

नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम को भंग करने के लिए नगर पालिका एक्ट को संसोधित किया है जिसमें साल 2018 की जनगणना को माना जाएगा। नगर पालिका एक्ट में संसोधन किया है जो 2011 की जनसंख्या ससें ग्रोथ को आधार मानकर जनसंख्या मानेगी

किसाउ रेणुका, लखवार और रेणुका बांध के मोओयू पर स्वीकृति दी गई है। किशाऊ ,रेणुका और लखवार परियोजना के एमओयू को मंजूरी दी है जिसके बाद 1152 क्यूसिक पानी अतरिक्त मिलेगा

हरियाणा पुलिस एक्ट में संसोधन किया गया है। पुलिस स्थापना बोर्ड, पुलिस की जांच करने और अन्य कामों को लेकर इसका मुख्य कार्य होगा। कैबिनेट ने हरियाणा पुलिस संसोधन अद्ध्यादेश 2018 के संसोधन को मंजूरी दी है।

राज्य सुरक्षा आयोग का गठन किया जाएगा जो पुलिस महानिदेशक का चयन और कार्यकाल तय करेगा। राज्य सुरक्षा आयोग को स्वीकृति दी है और एक्ट इससे जुड़ा विधानसभा में लाया जाएगा।

ग्रुप सी की भर्तियों को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है। ग्रुप सी से HCS पदोन्नति के लिए सीधी भर्ती HPSC के जरिए होगी ये फ़ैसला कैबिनेट ने किया है, कर्मचारी का जो विभाग प्रमुख होगा उसकी अनुशंषा HPSC को जाएगी। इससे पहले सीएम के स्तर और एक कमेटी फैसला करती थी।

राज्य चुनाव आयोग के एक्ट में संसोधन किया गया है। राज्य चुनाव आयुक्त के 1994 के नियमों को संसोधित करने का फैसला किया है।