यूपी सरकार ने पुलिस मैनुअल में संशोधन किया है। इसके अनुसार, पुलिस कर्मी अब दूसरी शादी नहीं कर सकेंगे। वहीं, अगर शादीशुदा हैं तो गर्लफ्रेंड व लिव इन पार्टनर भी नहीं रख सकेंगे। यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्घार्थनाथ सिंह ने कैबिनेट मीटिंग के बाद फैसले की जानकारी मीडिया को दी।
उन्होंने बताया कि पुलिस मैनुअल में संशोधन किया गया है। इसके तहत क्लर्क, एकाउंटेंट व कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट दूसरी शादी नहीं कर सकेंगे और अगर शादीशुदा हैं तो गर्लफ्रेंड व लिवइन पार्टनर नहीं रख सकेंगे। सिद्धार्थनाथसिंह ने बताया कि पहले भी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर,कॉन्स्टेबल आदि के लिए संशोधन किया जा चुका है।