अंतरराष्ट्रीय महिला पहलवान बबीता फौगाट को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने पदोन्नति न मिलने को लेकर हरियाणा सरकार के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि इसके साथ ही हाई कोर्ट ने बबीता को याचिका वापस लेने की भी छूट दे दी।
बबीता फौगाट सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। बबीता ने प्रमोशन नहीं मिलने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दी थी। हाईकोर्ट ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने याचिका पर सवाल उठाया। हाई कोर्ट ने कहा कि यह याचिका तथ्यहीन है व कोई उचित दस्तावेज संलग्न नहीं है।
बता दें कि बबीता फौगाट ने छह साल से प्रमोशन न होने पर सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में बबीता ने कहा है कि गीता फोगाट डीएसपी हैं, लेकिन बहन से ज्यादा मेडल जीतने के बावजूद एसआइ पद से उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है।
बबीता ने याचिका में कहा था कि वह भी डीएसपी पद की हकदार है। ऐसे में बबीता ने हाईकोर्ट से अपील की थी कि उसे प्रमोशन दिलाई जाए। बता दें कि बबीता ने हरियाणा सरकार पर खुद को डीएसपी पद की जगह सब इंस्पेक्टर बनाए जाने और इसके बाद प्रमोशन नहीं दिए जाने को लेकर हमला करती रही हैं। इसके साथ ही बबीता खिलाडि़यों को इनामी रकम को लेकर हुए विवाद में भी हरियाणा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था।