MP अमृतपाल की याचिका पर 25 को सुनवाई

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NSA के तहत डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट ने आज केंद्र सरकार से जानकारी मांगी है कि वो बताएं कि लोक सभा की वो कमेटी जो कोई सांसद 60 दिनों तक गैर हाजिर रहता है, उस मामले मे गौर करती है, वो इस समय है या नहीं। अगर है तो उस कमेटी ने अमृतपाल सिंह के मामले में क्या गौर किया है, अगर किया है तो उसकी जानकारी मंगलवार 25 फरवरी को हाइकोर्ट को दी जाए।

काबिलेगौर है कि अमृतपाल सिंह ने अब एक बार फिर हाइकोर्ट का रुख किया है। इस बार अमृतपाल सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर लोक सभा के सेशन में शामिल होने की मांग की है।

याचिका में अमृतपाल सिंह ने कहा है कि वो अब खड्डूर साहेब सीट से लोक सभा के संसद सदस्य हैं। उन्होंने पहले भी लोक सभा के सेशन में शामिल होने की मांग की थी। तब लोक सभा की ओर से उन्हें बताया गया था कि वो 46 दिनों से लोक सभा से अनुपस्थित हैं। अमृतपाल सिंह का कहना है कि अगर वो लोक सभा से लगातार 60 दिनों तक गैर हाजिर होते हैं तो उनकी सीट को खाली मान लिया जाएगा। इसलिए उन्होंने अमृतसर के डीएम को रिप्रजेंटेशन दे लोक सभा के सेशन में शामिल होने की इजाजत मांगी थी, जो उन्हें नहीं दी गई। इसीलिए अब अमृतपाल सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उन्हें लोक सभा के सेशन में शामिल होने की इजाजत मांगी है और कहा है कि वो लोक सभा में अपने हलके के विकास के लिए आवाज उठाना चाहते हैं।