बार कौंसिल ऑफ़ इण्डिया ने पंजाब एवं हरियाणा बार कौंसिल चंडीगढ़ द्वारा जारी आदेशों पर मुहर लगाते हुए पानीपत की महिला वकील व् प्रोटेक्शन ऑफिसर रजनी गुप्ता की अपील को ख़ारिज कर दिया गया है | बार कौंसिल ऑफ़ इण्डिया ने रजनी गुप्ता को अपना वकालत का लाइसेंस व् पूर्व निर्धारित दस हजार रुपये का जुर्माना तुरंत जमा करवाने को भी कहा है,साथ ही 5 साल के लिए निलंबन भी जारी रहेगा |बार कौंसिल ऑफ़ इण्डिया के द्वारा रजनी गुप्ता की अपील निरस्त किये जाने से अब उस पर कई जगह शिकंजा कसा जा सकता है | जालसाजी ,हेराफेरी के तीन अलग – मामलों में रजनी गुप्ता पुलिस के पास नामजद है | जिनमे से दो मामले पंचकूला सैक्टर 5 पुलिस थाना के हैं |
हरियाणा महिला व् बाल कल्याण विभाग से जालसाज़ी करके अनुबंध के आधार पर पानीपत में प्रोटेक्शन ऑफिसर की नौकरी पाने वाली रजनी गुप्ता के खिलाफ पंचकूला पुलिस ने थाना 5 में आई पी सी की धारा 420/465/467/471 के तथ अपराधिक मामला दर्ज किया है ,आरोप है की पूर्व सरकार में पंचकुला स्थित हरियाणा महिला व् बाल कल्याण विभाग हरियाणा बेस -15 -20 ,पाकेट-II ,सैक्टर 4 पंचकुला में जाली ला पोरफेशनल डिग्री के बलबूते प्रोटेक्शन ऑफिसर की नौकरी नवंबर 2008 से 16 -11 -2014 तक प्राप्त करने,एक ही समय में तीन संस्थानों से आय जुटाने व् हरियाणा लोक संपर्क विभाग से मान्यता ले लाभ उठाने वाली पानीपत से कथित वकील रजनी गुप्ता सुपुत्री राजकुमार गुप्ता वासी 492-आर, माडल टाऊन, पानीपत के खिलाफ तथ्यों व् आर टी आई से एकत्रित रिकॉर्ड के आधार पर बीच ऑफ़ ट्रस्ट ,हेराफेरी ,धोखा गड़ी की है।महिला व् बाल कल्याण विभाग 16 -11 -2014 को इसे इसे पद से हटा भी चुका है । महिला व् बाल कल्याण विभाग के द्वारा फर्जी डिग्री पर रजनी गुप्ता को अनुबंध आधार पर प्रोटेक्शन अधिकारी पानीपत लगा दिया गया ,2008 से महिला व् बाल कल्याण विभाग में प्रोटेक्शन अधिकारी पानीपत के पद पर रहते हुए विभाग के नियमो को ताक पर रख कर ऑफिस ऑफ़ प्रॉफिट कि उलांघना करते हुए रजनी गुप्ता को अन्य कई स्थानो पर कार्यरत रही ,जिसकी लम्बी जांच की आड़ में महिला व् बाल कल्याण विभाग ने रजनी गुप्ता को दोषी भी पाया , महिला व् बाल कल्याण विभाग को 2008 से 16 -11 -2014 तक जो राशि वेतन के रूप में दे गयी ,विभाग द्वारा उसकी रिकवरी की जानी अनिवार्य है व् विभाग के साथ बीच ऑफ़ ट्रस्ट ,हेराफेरी ,धोखा गड़ी की गई है ।
इसके इलावा रजनी गुप्ता द्वारा अपने पिता की मौत के तीन माह बाद पंचकुला के सैक्टर 21 के प्लाट नंबर 1292 पी की जाली विल तैयार करवाने व् प्लाट हड़पने का एक अपराधिक मामला मधुबन ऍफ़ एस एल से प्रमाणित होने केबाद ऍफ़ आई आर -361 दिनाक 11 -8 -2014 को पंचकुला सैक्टर 5 के पुलिस थाना में धारा 406/420/467/468/471/120 बी के तहत पहले से ही दर्ज है, जिसमे चालान टू कोर्ट हो चूका है ,रजनीगुप्ता इस मामले में पहले से ही जमानत पर है ।
तीसरा मामला पानीपत थाना शहर में भी रजनी गुप्ता के खिलाफ पानीपत में चैम्बर नंबर 17 फर्जीवाड़े से अलॉट करवाने का मुकद्दमा नंबर 1336 दिनांक 11 अक्टूबर 2016 को धारा 420 में पुलिस थाना शहर पानीपत में ,दर्ज है। जिसकी जांच चल रही है |
पंजाब एवं हरियाणा बार कौंसिल चंडीगढ़ का क्या है फेंसला —
द्वारा दिनांक 28.12.2013 को पानीपत में कार्यरत प्रोटेक्शन आफिसर रजनी गुप्ता का वकालत का लाईसेंस 5 साल के लिए प्रतिबंधित करने का व 10 हजार रुपए जुर्माने के आदेश जारी किए थे।,बार कौंसिल ऑफ़ इण्डिया ने वह यहतावत रखें हैं | आदेशों में रजनी गुप्ता के भ्रष्टाचार, फ्राड, हेराफेरी के सम्बन्ध में विस्तार से आदेश पारित किए गए थे | पंजाब एवं हरियाणा बार कौंसिल ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया हुआ है कि रजनी गुप्ता एआईआर, दूरदर्शन, हरियाणा सरकार से बतौर पत्रकार मान्यता लेकर आर्थिक लाभ अर्जित करती रही हैं। जिला पानीपत में प्रोटेक्शन आफिसर रजनीगुप्ता विभाग के अनुबंध को ताक पर रखकर दो जगह से जहां आर्थिक लाभ 2008 से लगातार लेती आई है वहीं अन्य कई लाभ भी इन्होंने किए हुए हैं। रजनी गुप्ता ने नवम्बर 2008 में वीमेन एंड चाइल्ड डेवेलपमेंट की प्रोटेक्शन ऑफिसर का पद संभाला था व विभाग की शर्तों को ना मानते हुए नियमो को दरकिनार करते हुए विभाग के साथ बड़ा धोखा करती आई है रजनी गुप्ता प्रोटेक्शन ऑफिसर के पद पर तेनात रहते हुए कई अन्य जगह नोकरी कर रही है जबकि विभाग की शर्तो के अनुसार किसी भी सरकारी व गैर सरकारी कम्पनी में वेह नोकरी नही कर सकती , रजनी गुप्ता 2008 से 2013 तक अभी तक न केवल दूरदर्शन से लाखों रुपये बटोर चुकी है व साथ ही पानीपत में वकालत भी करती है जहाँ पर उसका वोट तो बना ही है साथ ही वेह कई केस लडती है और उसे 17 नम्बर चैम्बर भी अलॉट हुआ ,जो इसने बाद में अपनी बहन के नाम उस वक्त ट्रांसफर करवा दिया ,जब पंजाब एवं हरियाणा बार कौंसिलमें इसके खिलाफ सुनवाई हुयी थी ।
रजनी गुप्ता का बतौर वकील लाईसेंस पंजाब एवं हरियाणा बार कौंसिल ने 28 दिसम्बर, 2013 को 5 साल के लिए निलंबित है। रजनी गुप्ता को महिला व बाल कल्याण विभाग में प्रोटेक्शन आफिसर की नौकरी 2008 में मिली थी। विभाग के साथ किए अनुबंध के आधार पर रजनी गुप्ता किसी अन्य सरकारी या निजी विभाग में पूर्णकालिक व अंशकालिक कार्य करके आय के स्त्रोत नहीं जुटा सकती थी। बावजूद इसके रजनीगुप्ता ने महिला एवं बाल कल्याण विभाग को धोखे में रखकर 2008 से 2011 के दौरान कई जगह से आय अर्जित करती रही व हरियाणा सरकार के लोक सम्पर्क विभाग से मान्यता का लाभ भी प्राप्त करती रही।
रजनी गुप्ता का बतौर वकील लाईसेंस पंजाब एवं हरियाणा बार कौंसिल ने 28 दिसम्बर, 2013 को 5 साल के लिए निलंबित हुआ ,जिसके विरुद्ध यह बार कौंसिल में अपील में चली गयी । रजनी गुप्ता को महिला व बाल कल्याण विभाग में प्रोटेक्शन आफिसर की नौकरी 2008 में मिली थी। विभाग के साथ किए अनुबंध के आधार पर रजनी गुप्ता किसी अन्य सरकारी या निजी विभाग में पूर्णकालिक व अंशकालिक कार्य करके आय के स्त्रोत नहीं जुटा सकती थी। बावजूद इसके रजनीगुप्ता ने महिला एवं बाल कल्याण विभाग को धोखे में रखकर 2008 से 2011 के दौरान कई जगह से आय अर्जित करती रही व हरियाणा सरकार के लोक सम्पर्क विभाग से मान्यता का लाभ भी प्राप्त करती रही।
मान्यता उसी पत्रकार को मिलती है जो नियमित रूप से जिला मुख्यालय पर कार्य करता हो, रजनी गुप्ता आल इंडिया रेडियो के माध्यम से यह मान्यता पानीपत जिला के लोक सम्पर्क अधिकारी के माध्यम से निदेशक लोक सम्पर्क विभाग चंडीगढ़ द्वारा अपना आवेदन भरके ली थी। रजनी गुप्ता पानीपत में नियमित पत्रकारिता कर रही थी और फुलवती इंस्टीटयूशन आफ ला, एजुकेशन एंड टैक्नीकल एजुकेशन, ततीरी, बागपत से एल.एल.बी नियमित रूप से करके धोखाधड़ी कर रही थी हरियाणा सरकार के लोक सम्पर्क विभाग से मान्यता लेना और वही भी एल.एल.बी. की तीतरी बागपत की नियमित छात्रा होकर अपने आपमें और कानून की दृष्टि में धोखाधड़ी और जालसाजी है। रजनी गुप्ता ने इसके लिए हरियाणा सरकार के लोक सम्पर्क विभाग से स्वयं अपने द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन भरा और मान्यता का लाभ हरियाणा सरकार द्वारा प्राप्त किया तथा इसमें तथ्यों को छिपाकर हेराफेरी, जालसाजी व हरियाणा सरकार से धोखाधड़ी की।
रजनी गुप्ता के फर्जीवाड़े
प्रोटेक्शन ऑफिसर की नौकरी नवंबर 2008 से 16 -11 -2014 तक प्राप्त की और इसके एवज में सरकार से वेतन भी वसूला ।
आकाशवाणी के माध्यम से हरियाणा सरकार से बतौर पत्रकार मान्यता भी 23 -11 -2005 को ले लिया जो 2012 तक प्राप्त की
रजनी ने प्रोटेक्शन ऑफिसर की नौकरी पर नियुक्ति से पहले वकालत का लाइसेंस सिरेंडर नहीं किया, -अधिसूचना व् आदेश बार कौंसिल पंजाब व् हरियाणा चंडीगढ़ , 28 दिसम्बर, 2013
रजनी गुप्ता पुत्री श्री आर.के. गुप्ता रोल नं. के-8604057 (एनरोलमेंट नम्बर एम-0408554) द्वारा डेढ़ में लॉ की डिग्री प्राप्त की गई
रजनी गुप्ता ने सरकारी विभाग महिला एवं बाल कल्याण विभाग में कार्यरत होने के दौरान आकाशवाणी चंडीगढ़, सेक्टर 34 तथा हिसार दूरदर्शन में कई अन्य जगहों पर काम किया व् आय अर्जित की , जो असंवैधानिक है।
अपने पिता की मौत के तीन माह बाद पंचकुला के सैक्टर 21 स्थित प्लाट नं. 1292-पी को हेराफेरी व जालसाजी से अपने नाम करवा लेने का मामला धारा 406 ,420 ,467 468 ,471 120 बी पंचकुला के थाना पांच में दर्ज हैं ,पंचकुला पुलिस ने जाली विल व् हुडा विभागः के कागजों की ऍफ़ एस एल मधुबन से मिलान कराने व् जाल साजी पाये जाने के प्रमाण मिलने पर कार्यवाही की,जिसमे रजनी सहित 3 लोग शामिल हैं ।
आकाशवाणी ,चंडीगढ़ द्वारा -1 -7 -2004 से 31 -3 -2013 तक 1,29,000 रुपये कुल भुगतान प्राप्त कर आय अर्जित की ,इस बाबत एग्रीमेंट भी साईंन किया ,इसकी यहाँ नियुक्ति 1-7-2004 को हुयी थी ,जो 2013 तक लगातार रीन्यू भी हुआ।
दूरदर्शन केंद्र हिसार में जनवरी 2008 से 22 जुलाई 2009 तक कवरेज के एवज में 36000 /रुपये वसूले