निकाय चुनाव में आचार संहिता का पालन करें सभी दल : धनपत सिंह

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हरियाणा के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने निकाय चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों को निर्देश हैं कि वह प्रचार के दौरान चुनाव आचार संहिता के निर्देशों का पालन करें। धनपत सिंह सोमवार को प्रदेश में चल रहे निकाय चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों की बैठक कर रहे थे। जिसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इनेलो के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में सभी राजनीतिक दलों को डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बिना मंजूरी के किसी भी प्राइवेट प्रापर्टी पर इश्तिहार लगाने पर कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन आयुक्त ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पर यदि इश्तिहार लगाते हैं, तो उनको पहले उनकी परमिशन लेनी जरूरी है। बिना परमिशन के यदि इश्तिहार लगाए जाते हैं और आयोग के पास शिकायत आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन एजेंट्स फॉर्म 17-सी के बारे में जानकारी दी गई। ईवीएम पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए चुनाव आयुक्त ने अपनी मौजूदगी में सभी राजनीतिक दलों को ईवीएम का डैमोस्ट्रेशन दिया। उन्होंने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हो सकती है।

 

निकाय चुनाव के दिन मिलेगा सवैतनिक अवकाश

हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान के दिन संबंधित क्षेत्र की दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में लगे लोगों को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। निजी क्षेत्र के उन्हीं कर्मचारियों को यह अवकाश मिलेगा, जिनके नाम स्थानीय मतदाता सूची में दर्ज हैं। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को मतदान का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए श्रम विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। दो मार्च को सात नगर निगमों फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, हिसार, करनाल, पानीपत, रोहतक और यमुनानगर के साथ ही चार नगर परिषदों अंबाला सदर, पटौदी जटोली मंडी, थानेसर और सिरसा में मतदान होगा। इसी तरह 21 नगर पालिकाओं बराड़ा, बवानी खेड़ा, लोहारू, सिवानी, जाखल मंडी, फरूख नगर, नारनौंद, बेरी, जुलाना, कलायत, सीवन, पूंडरी, इंद्री, नीलोखेड़ी, अटेली मंडी, कनीना, तावडू, हथीन, कलानौर, खरखौदा और रादौर में भी मतदान होना है। इसके अलावा दो नगर निगमों अंबाला और सोनीपत में मेयर पद, सोहना नगर परिषद में चेयरमैन, दो नगर पालिकाओं असंध और इस्माइलाबाद में चेयरमैन और तीन नगर पालिकाओं सफीदों के वार्ड नंबर 14, तरावड़ी के वार्ड नंबर पांच तथा लाडवा के वार्ड नंबर 11 में पार्षद पद के लिए उप चुनाव भी इसी दिन होगा। सभी संबंधित क्षेत्रों में दो मार्च को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। वहीं, पानीपत नगर निगम में मेयर तथा पार्षद पद के लिए नौ मार्च को मतदान होगा। इसलिए संबंधित क्षेत्र में उस दिन सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत मतदाताओं को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा।