आयुष के केस में बिना नाम दर्ज किये गए (Unknown Name) FIR पर 2-08-2018 को हाईकोर्ट में जवाब देना होगा

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आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जस्टिस राजवीर शेरावत के न्यायालय में कुत्तों के द्वारा नोच-नोच कर आयुष को मार डालने वाले केस नंबर CRM-M 26691 / 2018 की सुनवाई हुई | पिटीशनर आयुष की मां ममता की तरफ से एडवोकेट ए.पी.एस. शेरगिल पेश हुए | हाई कोर्ट के नोटिस के बाद भी आज सभी 11 अधिकारियो के लोग बिना जवाब प्रति के हाजिर हुए थे | चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से एडवोकेट सुकांत गुप्ता ने केस को बंद करवाने की पैरवी की | जिस पर ए.पी.एस. शेरगिल ने न्यायालय से बिना नाम के FIR दर्ज होने पर सेक्शन 154 CRPC का जिक्र किया | गुनाहगारों को बचाने के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने बिना नाम डाले FIR दर्ज किया है | शिकायत में नगर निगम अधिकारी संबंधित अधिकारी मेयर पर शिकायत है | जिसे बचाने पर चंडीगढ़ U.T प्रशासन लगी है | सुकांत गुप्ता के झूठ सफाई पर एडवोकेट ए.पी.एस. शेरगिल ने जस्टिस से कहा कि क्या गरीब को न्याय नहीं मिलेगा | जस्टिस शेरावत ने मामले के 11 लोगों को 2 अगस्त 2018 तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है | “चंडीगढ़ की आवाज” अविनाश सिंह शर्मा एवं कमल किशोर शर्मा ने कहा कि आयुष की मां ममता को इंसाफ दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट दिल्ली तक भी जाना होगा तो हम लोग जाएंगे और दोषियों को सजा दिलवा कर ही सांस लेंगे | “चंडीगढ़ की आवाज” अविनाश सिंह शर्मा एवं कमल किशोर शर्मा ने कहा कि आयुष के इंसाफ के लिए हम साथ हैं आगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा संघर्ष जारी रखेंगे ।

आज न्यायालय में इंसाफ के लिए आयुष के माँ ममता और दादा फकीर सुबह से लेकर शाम तक इंसाफ के लिए बैठे रहे | जो इंसाफ के लिए टकटकी लगाकर न्यायालय को देख रहे है |